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आवेदन अन्तर्गत धारा 211 के अधीन वाद के अन्तरण हेतु अभियुक्त के प्रार्थना का आवेदन

आवेदन अन्तर्गत धारा 211 के अधीन वाद के अन्तरण हेतु अभियुक्त के प्रार्थना का आवेदन
काल्पनिक चित्र

BNSS की धारा 211:- अभियुक्त के आवेदन पर अन्तरण

 जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान धारा 210 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन करता है तब अभियुक्त को, कोई साक्ष्य लेने से पहले, इत्तिला दी जाएगी कि वह मामले की किसी अन्य मजिस्ट्रेट से जांच या विचारण कराने का हकदार है और यदि अभियुक्त, या यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं तो उनमें से कोई, संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे कार्यवाही किए जाने पर आपत्ति करता है तो मामला उस अन्य मजिस्ट्रेट को अन्तरित कर दिया जाएगा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए 







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अस्वीकरण: सलाह सहित यह प्रारूप केवल सामान्य जानकारी प्रदान करता है. यह किसी भी तरह से योग्य अधिवक्ता राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने अधिवक्ता से परामर्श करें. भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023  इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है


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